Sambhal Jama Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और मरम्मत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, मस्जिद की रंगाई-पुताई पर रोक लगाई है और केवल सफाई की अनुमति दी है। अदालत ने राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से इस मामले में जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 27 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है।

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मस्जिद की प्रबंध समिति ने रमजान से पहले रंगाई-पुताई, मरम्मत और सफाई के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल रंगाई-पुताई पर रोक लगाते हुए केवल सफाई की अनुमति दी है। अदालत ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मस्जिद की मूल संरचना में कोई बदलाव न हो और कोई अवैध निर्माण न किया जाए।

इससे पहले, मस्जिद समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पत्र लिखकर रमजान के पवित्र महीने से पहले मस्जिद की सफाई, पेंटिंग और सजावट के लिए अनुमति मांगी थी। समिति ने कहा था कि सदियों से मस्जिद की सफाई और सजावट बिना किसी कानूनी अड़चन के की जाती रही है, लेकिन पिछले वर्ष 24 नवंबर को हुई हिंसा की घटना के बाद यह कदम उठाना जरूरी हो गया। अदालत के इस आदेश के बाद, मस्जिद की प्रबंध समिति को केवल सफाई कार्य करने की अनुमति है, जबकि रंगाई-पुताई और मरम्मत के लिए उन्हें अगली सुनवाई तक इंतजार करना होगा।

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