High Court : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ड्रग्स और सांप के ज़हर के इस्तेमाल से जुड़ी रेव पार्टी मामले में दर्ज चार्जशीट और समन को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है।
यह मामला नोएडा के सेक्टर-49 में तीन नवंबर 2023 को हुई एक रेव पार्टी से जुड़ा है, जिसमें एल्विश यादव समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पशु कल्याण संस्था PFA के अधिकारी गौरव गुप्ता ने यह मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि पार्टी में ड्रग्स, सांप का ज़हर और जिंदा सांपों का इस्तेमाल हुआ था। एफआईआर में एल्विश यादव पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इसके तहत चार्जशीट दायर कर समन भी जारी किया गया था।
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एल्विश ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पास से कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली और एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति अब अधिकृत अधिकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और मीडिया की वजह से उन पर अतिरिक्त दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बिना ठोस सबूत के गंभीर धाराएं जोड़कर उन्हें फंसाना चाहती थी। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और उनकी याचिका खारिज कर दी।
