रामपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन ने उन पर ₹4.64 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोकते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया है। यह कार्रवाई स्टांप शुल्क चोरी के तीन मामलों में की गई है।
क्या है पूरा मामला?
2021-22 में जमीन खरीद के दौरान अब्दुल्ला आजम पर स्टांप ड्यूटी कम अदा करने का आरोप था। जांच के बाद डीएम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में उन्हें दोषी पाया और ₹3.70 करोड़ का जुर्माना लगाया। जुर्माना समय पर नहीं चुकाने पर अब यह बढ़कर ₹4.64 करोड़ हो गया है।
प्रशासन की सख्ती:
तहसील विभाग को आरसी सौंप दी गई है और अब वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर रकम अदा नहीं की गई तो संपत्तियों की कुर्की और नीलामी तक हो सकती है।
अब्दुल्ला आजम इस फैसले को हाई कोर्ट या कमिश्नर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन तब तक वसूली पर रोक नहीं लगेगी। अब्दुल्ला आजम को हाल ही में कई मामलों में राहत मिली थी, लेकिन अब जुर्माना और रिकवरी से उन्हें नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
