नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच करेगी।

हाई कोर्ट का फैसला

इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ही तय होगा।

ईडी के आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडीस को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी बनाया है। ईडी का आरोप है कि जैकलीन को सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने उससे महंगे तोहफे और ज्वैलरी स्वीकार किए।

जैकलीन का पक्ष

अपनी याचिका में जैकलीन ने कहा है कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सुकेश के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है।

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