Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक (स्टे) लगा दी है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी।
क्या है पूरा मामला
कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वे इस समय सजा काट रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर अनुकूल आदेश दिया था, जिसे पीड़िता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील और जघन्य अपराध से जुड़ा मामला है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए संकेत दिया कि इस स्तर पर जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा।
पीड़िता पक्ष को राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत के इस रुख से यह संदेश भी गया है कि महिला अपराधों में दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
आगे क्या?
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। तब तक कुलदीप सेंगर न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे और हाईकोर्ट का जमानत आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा।
