FIR against Avimukteshwaranand: इलाहाबाद जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत ने Swami Avimukteshwaranand Saraswati और उनके शिष्य Pratyaksh Chaitanya Mukundanand Giri के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने एक अर्जी पर सुनवाई के बाद पारित किया। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि नाबालिगों के साथ दुराचार के मामले में विधिक कार्रवाई की जाए और प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जाए।
अदालत का निर्देश
न्यायालय ने पुलिस को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश के बाद झूंसी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मामला एक धार्मिक पदाधिकारी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते हुए अदालत के समक्ष आया था। याचिका में आरोपों की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। अब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की जाएगी। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
