लखनऊ। बुलंदशहर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल के मासूम की रेप के बाद हत्या के अपराधी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा-ए-मौत ये फैसला महज 120 दिनों में दिया है। 25 फरवरी को अनूपशहर के एक गांव में शख्स ने एक दलित किशोरी की रेप के बाद हत्या कर दी थी। रेप के दोषी हरेंद्र के घर के भीतर एक गड्ढे में से मासूम का शव बरामद किया गया। पुलिस की प्रभावशाली पैरवी की वजह से महज 120 दिन में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने हरेंद्र को हत्या, साक्ष्य छिपाने और रेप का दोषी माना। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि अनूप शहर थाना क्षेत्र के हरेंद्र के खिलाफ जजमेंट सुनाया गया है। जिसमें 302 आईपीसी 376, 5/एम पॉक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाया है। इसके साथ ही 201 में न्यायालय ने 7 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना और 302 में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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ये है पूरा मामला
अनूपशहर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की किशोरी के साथ रेप के बाद हत्या करने के आरोपी हरेंद्र को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने रेप के बाद मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके पहले इस संबंध ने परिजनों ने 28 फरवरी को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया गया था कि 25 फरवरी को उसकी पत्नी और दो बच्चियां घर से खेत पर काम करने के लिए गई थीं। जहां शाम करीब चार बजे उन्होंने खाना खाया था। जिसके बाद उसकी 12 साल की बेटी आसपास पानी न मिलने पर खेत के कुछ दूर पर ही स्थित हरेंद्र के घर पानी पीने के लिए गई थी। लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। शाम करीब छह बजे बच्ची की मां और उसकी बहन उसके घर पहुंचे। लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं मिला। जिसके बाद दोपहर करीब तीन बजे पुलिस की एक टीम आरोपी के घर पहुंची। लेकिन ताला लगा होने की वजह से वो दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुए। जहां उन्होंने खोजबीन शुरू की। इस दौरान एक सिपाही का पैर घर के एक हिस्से में मामूली सा धंस गया। संदेह होने पर ग्रामीणों को बुलाकर उस जगह की खुदाई की गई। जिसमें लापता बच्ची का शव मिला। परिजनों ने रेप के बाद हत्या कर शव को मिट्टी में दबाने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।https://gknewslive.com

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