लखनऊ: शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में चयनित प्रतियोगियों की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी करने पर लगाई गई रोक हटा दी है। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश भर में दो हजार तीन सौ शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। संदीप मंडल, प्रेमलता साहू, धर्मेंद्र कुमार ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर की है।

इसमें बताया गया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा शिक्षक व सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नौ मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था। राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार बस्तर, सरगुजा, कोरबा संभाग के लिए जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सिर्फ संबंधित जिले के उम्मीदवारों को पात्र माना गया था। लेकिन, परीक्षा में इस निर्देश का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इसे लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा याचिका दायर की गई। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी 2020 को हाई कोर्ट ने अधिसूचित जिलों में सहायक शिक्षक व शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी।

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