केरल : केरल की एक सत्र अदालत अलप्पुझा जिले में चेंगन्नूर तालुक के वेनमोनी गांव में नंवबर 2019 में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय केनेथ जॉर्ज ने पहले आरोपी लबलू हसन को बुजुर्ग दंपति की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनायी है। बता दे मामला 2019 का है जब बांग्लादेशी नागरिक लूटपाट के इरादे से एक बुजुर्ग दंपति के घर में फावड़ा लेकर घुस गए और लूट के बाद बुजुर्ग दंपति की वीभत्स तरीके से हत्या कर दी। इस मामले में बांग्लादेश (Bangladesh) के एक नागरिक को फांसी की सजा सुनायी है। वहीं दूसरे आरोपी जुवल हसन को हत्या, लूटपाट के दौरान जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने और अपराध को अंजाम देने के इरादे से किसी घर में घुसने के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
अदालत ने कहा कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा अदालत की ओर से दोनों आरोपियों पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लेखिका – कीर्ति गुप्ता

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