लखनऊ। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोर्ट फैसला आते ही इस पर राजनीति शुरु हो गई है। हाई कोर्ट के निर्णय पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है की, हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें ।

लेखिका – कीर्ति गुप्ता

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