Delhi Excise scam: दील्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले (excise policy scam) से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री Arvind Kejriwalको जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘‘विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।’’
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अरविंद केजरीवाल ने इस रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट को फ़ैसला देने के लिए कहा। अब हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। सीएम केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को ED ने दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में गिरफ़्तार किया था।