लखनऊ। कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही ही बीमारी की जड़ है। इसलिए सरकार और न्यायलय समय-समय पर जनता को जागरूक करने के लिए कड़े नियम के तहत कारवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देती है। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया। जिसमें ये निर्देश दिए कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि यूपी मे 100 फीसदी जनता मास्क पहनें। इसके लिए हर-गलियों में हर दो किलोमीटर पर 2 सिपाही तैनात किये जाएं। खासतौर पर लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे सभी यात्रियों का मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों के नाम सौंपे। साथ ही इन जिलों में खुले में भोजन करने पर रोक लगाई जाएं।

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बता दें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी सड़कों पर हर दो किमीटर पर दो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कोविड-19 पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दायर अनुपालन के हलफनामे से, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 300 लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि हम पुलिस प्रशासन के ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हैं। लेकिन हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि स्थिति नियंत्रण में हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जीतने ज्यादा हो सके आगे और हर मुमकिन प्रयास किए जाने चाहिए।https://gknewslive.com

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