लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में घरेलु शहरी ग्रामीण व किसानो के लिए भी 100 प्रतिशत एकमुश्त समाधान योजना अबिलम्ब लाने व जिन श्रेणी के उपभोक्ताओ के लिए यह योजना लागू हुई उनके द्वारा कोरोना काल में जमा किया गया भुगतान उनके अगले एक माह के बिल में 12 प्रतिशत रिवेट दिए जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद् ने ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा को एक लोकमहत्व प्रस्ताव सौंपा। ऊर्जामंत्री ने तुरंत चेयरमैन पावर कार्पोरेशन को उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव पर यह लिखित निर्देश दिया। कि तत्काल उपभोक्ताओ के हित में निर्णय लिया जाए और उपभोक्ता परिषद् को अस्वाशन दिया जल्द उपभोक्ता हित में फैसला किया जाएगा

बता दें प्रदेश की बिजली कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक निजी संस्थान एवं छोटे औद्योगिक श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के लिये ’कोविड-19 एकमुष्त समाधान योजना’ लागू किए जाने के बाद उन उपभोक्ताओ जिनके द्वारा कोरोना काल में अपना नियमित बिजली बिल का भुगतान किया गया उनके एक माह के बिजली बिल में 12 प्रतिशत का रिवेट देने के मामले को लेकर आज उ.प्र.राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात कर उन्हे एक विधिक प्रस्ताव सौंपा।

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उन्होंने प्रस्ताव में कहा कि रिटर्न ऑफ एक्विटी (आरओई) की भरपाई से जो एकमुश्त समाधान योजना सरकार के निर्देश पर पावर कार्पोरेशन ने लागू की है। उस पर पहला अधिकार प्रदेश के किसानो व घरेलु उपभोक्ताओ का है। बता दें बिजली कम्पनिया आयोग से आरओई के जरिए 16 प्रतिशत अपनी एक्विटी पर हर साल फायदा लेती है। उसका खामियाजा सभी उपभोक्ता बिजली दर भुगतते है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस बार बर्ष 2020-21 में भी कुल लगभग 1738 करोड़ पास ऑन उपभोक्ताओ पर हुई है। जिसमे प्रदेश के घरेलु उपभोक्ताओ व किसानो का योगदान भरपाई करने में सबसे अधिक होता है। क्योंकि उनकी संख्या सबसे अधिक है। इसलिए जरूरी हो गया है की घरेलु शहरी ग्रामीण व किसानो के लिए भी 100 प्रतिशत एकमुश्त समाधान योजना लागु कराई जाए। जो उपभोक्ता समय से बिजली का बिल कोविद काल में नियमित जमा करता रहा और एक आदर्श उपभोक्ता की भूमिका निभाकर विभाग को चलाने  के लिए अपना योगदान दिया। आज उसको इस प्रकार की योजना से उसमे कुंठा न व्याप्त हो उसके अगले एक माह के नियमित बिजली बिल में यदि 12 प्रतिशत की एकमुश्त रिवेट की सुविधा भी लागू करा दी जाए। क्योंकि अनेको आदेश में नियामक आयोग इस बात की चिंता कर चूका है। कि समय से बिजली बिल जमा करने वाले आदर्श उपभोक्ता का हित हमेसा संरक्षित होना बहुत ही जरूरी है।https://gknewslive.com

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