UP: उत्तर प्रदेश में फ्लैट, जमीन या विला खरीदने के लिए आवश्यक “एग्रीमेंट फॉर सेल” में बिल्डर धांधली कर रहे हैं। वे आवंटियों को कब्जा देने के लिए अनुचित शर्तें शामिल कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं। इस प्रकार की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यूपी रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बिल्डरों को सख्त चेतावनी दी है।

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यूपी रेरा को कई आवंटियों ने शिकायतें की हैं, जिनमें बताया गया है कि बिल्डर उन्हें “एग्रीमेंट फॉर सेल” के नियमों से हटकर अवैध शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो भविष्य में उनके कानूनी अधिकारों को सीमित कर सकता है। रेरा ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, जिससे खरीदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके। दोषी पाए जाने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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रेरा को मिली शिकायतों से पता चला है कि, कई बिल्डर बिना जरूरी सुविधाएं विकसित किए हुए ही कब्जा दे रहे हैं, और कब्जा देने से पहले अतिरिक्त धन की मांग कर रहे हैं। कुछ मामलों में बिना पूर्णता प्रमाणपत्र के अधूरी परियोजनाओं की रजिस्ट्री कराई जा रही है, और बिना स्वीकृत सुविधाओं का प्रचार कर उन्हें बेचा जा रहा है। इसके अलावा, कई बार स्वीकृत योजनाओं में बिना आवंटियों की सहमति के बदलाव किए जा रहे हैं और समय पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटी विलंब की अवधि का ब्याज और क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

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