Parliament winter session 2024: लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल को ध्वनि मत से स्वीकृति मिल गई है। इस बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 198 वोट डाले गए। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में सामान्य निर्वाचन प्रणाली को लागू करना है, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ, एक ही समय पर कराए जाएं।
इस विधेयक को लागू करने का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना और चुनावों पर होने वाले खर्चों को कम करना है। इसके माध्यम से चुनावी समय सारणी को स्थिर किया जाएगा, जिससे चुनावों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और चुनावों की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सकेगा।
यह बिल एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीव्र बहस हुई। सरकार के अनुसार, यह कदम लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में उठाया गया है, जबकि विपक्ष ने इसे कुछ खामियों के साथ प्रस्तुत किया और इसे राज्य की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया।
विपक्ष ने किया विरोध
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को ‘तानाशाही’ की तरफ ले जाने वाला कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए. कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित बिल राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह बिल पूरी तरह संविधान सम्मत है.