Sambhal Hinsa: उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (S.P.) के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा और पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का पालन करने को कहा गया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, उन पर 7 साल से कम की सजा हो सकती है।

इस मामले में पुलिस अब सांसद बर्क को नोटिस जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है, और सांसद को जांच में सहयोग करना होगा। सांसद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की अपील की थी, जिस पर सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने की थी।

यह मामला उस समय सामने आया था जब उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

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