UP: उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया और चारपहिया वाहन खरीदने पर पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने रोड टैक्स में 1% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे वाहन खरीदने वालों की जेब पर असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक लाख रुपये की बाइक पर अब 1000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जबकि 10 लाख रुपये की कार पर 10,000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
कैबिनेट ने दी मंजूरी:-
यह निर्णय मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जहां परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4(1) के तहत नई अधिसूचना लाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई।
नए टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:-
- 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली नॉन-एसी कारों पर टैक्स 7% से बढ़कर 8% हो गया है।
- इसी श्रेणी की एसी कारों पर टैक्स अब 8% से बढ़कर 9% हो गया है।
- 10 लाख से अधिक कीमत वाली कारों पर अब 10% की जगह 11% टैक्स लगेगा।
दोपहिया वाहनों पर असर:-
40,000 रुपये से कम कीमत वाली बाइक पर टैक्स पहले की तरह 7% ही रहेगा। लेकिन 40,000 से अधिक कीमत वाली बाइक्स पर अब 1% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। जबकि 7.5 टन से अधिक वजन वाले वाणिज्यिक वाहनों को अब हर तिमाही टैक्स जमा करने की जगह एकमुश्त टैक्स देने की सुविधा मिलेगी। इससे बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार को होगा राजस्व लाभ:-
रोड टैक्स में बढ़ोतरी से परिवहन विभाग को हर साल लगभग 412 से 415 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। विभाग को इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही छूट के कारण पहले ही करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इस फैसले से उस घाटे की भरपाई की जा सकेगी। फिलहाल प्रदेश में करीब 4.82 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन हैं और हर साल 30 से 32 लाख नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं। वहीं, चालानों से विभाग को सालाना 165.74 करोड़ रुपये का शमन शुल्क मिलता है।