Lucknow News: लखनऊ में 24 नवंबर से प्रशासन ने धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है। आदेश जारी होते ही पूरे जिले में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर नए प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। यह धारा आगामी 53 दिनों तक लागू रहेगी, जिसके तहत कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
क्यों लागू की गई धारा 163?
अधिकारियों के अनुसार, शहर में आने वाले दिनों में त्योहारों, राजनीतिक कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों की संभावना को देखते हुए भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद या सुरक्षा संबंधी जोखिम को रोका जा सके।

इन कामों पर लगी है रोक
धारा 163 के लागू होने के बाद कई गतिविधियाँ प्रतिबंधित कर दी गई हैं। प्रमुख रूप से निम्न कार्यों पर रोक रहेगी:
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बिना अनुमति किसी भी तरह की सभा, जुलूस या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
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संवेदनशील इलाकों में तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर व धार्मिक प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।
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किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक।
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हथियार लेकर घूमने, लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन और धार्मिक यात्रा में हथियारों के उपयोग पर सख्त मनाही।
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सोशल मीडिया पर उकसाने वाले पोस्ट, अफवाह या गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी होगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
आम जनता से अपील
प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी कार्यक्रम, रैली, धार्मिक आयोजन या सार्वजनिक सभा के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की गलत जानकारी की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दें।
53 दिनों तक रहेगा प्रभाव
धारा 163 24 नवंबर से अगले 53 दिनों तक लागू रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की भीड़ या विवादित गतिविधि शहर में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।
