UP Panchayat Chunav 2026: Uttar Pradesh में प्रस्तावित पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अहम न्यायिक दखल सामने आया है। Allahabad High Court ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तैयारियों और समयसीमा को लेकर स्पष्ट जानकारी मांगी है। मामला एक याचिका के जरिए कोर्ट पहुंचा, जिसमें मांग की गई थी कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक तय और स्पष्ट कार्यक्रम पेश किया जाए। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच साल से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए समय पर चुनाव कराना जरूरी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से सीधा सवाल किया कि क्या वह संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव कराने के लिए तैयार है। साथ ही यह भी पूछा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया कब तक पूरी की जा सकती है। वहीं, आयोग की ओर से पेश पक्ष में कहा गया कि चुनाव की तारीख तय करने की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो आयोग के परामर्श से किया जाता है। ऐसे में चुनाव कार्यक्रम तय करने में सरकार की भूमिका भी अहम है।

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार पंचायत चुनाव निर्धारित समयसीमा, यानी मई 2026 के आसपास या उससे पहले पूरे हो जाने चाहिए। इस पर अब आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की गई है, जिसमें कोर्ट चुनाव की तैयारियों और संभावित तारीखों को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट करेगा। इस पूरे घटनाक्रम से प्रदेश में पंचायत चुनाव की टाइमलाइन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

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