लखनऊ : उत्तर प्रदेश की तीर्थनगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह से संबंधित मामले में शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ईदगाह के सर्वे की मांग की गई थी। जबकि, ईदगाह पक्ष केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस चाहता था। एडीजे षष्ठम की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद पक्षकार की तरफ से ईदगाह पर अमीन सर्वे के संबंध में सुनवाई करने की मांग को खारिज कर दिया। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन में केस चलने योग्य है या नहीं इस पर बहस होगी।

क्या है पूरा मामला :-
आपको बता दें, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए याचिका डाली थी। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधिकारी ने पहले केस के स्थायित्व पर सुनने संबंधी आदेश कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पक्षकार जिला जज की अदालत गए। यहां से प्रार्थना-पत्र को सुनवाई के लिए एडीजे षष्ठम की अदालत भेजा गया था। जिसपर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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