गाजीपुर : शनिवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इसके साथ ही अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाया हैं। इसके साथ ही मामले में आरोपी मुख्तार के सांसद भाई अफजाल पर भी कोर्ट आज ही फैसला सुनने वाली है। यदि इस मामले में अफजल अंसारी को दो साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
आपको बता दें कि, कृष्णानंद राय की हत्या बाद साल 2007 में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने दर्ज किया था। यह मामला 16 सालों से गाजीपुर की एमपी/एमएलए में चल रहा था। 15 अप्रैल को इस मामले का फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर, 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे।