लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना मान्यता वाले स्कूलों के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों को लाखो रुपये का जुर्मना देना होगा. बेसिक महानिदेशक ने जारी किया आर्थिक जुर्माने का निर्देश. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में फर्जी स्कूलों की संख्या बढ़ गयी थी जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी देखी जा रही थी. इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर से फर्जी स्कूलों के खिलाफ आर्थिक जुर्माना अभियान चलाने जा रही है. इस अभियान में फर्जी स्कूल पाए जाने पर 1 लाख तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा. इस जुर्माने को चुकाने की प्रक्रिया प्रतिदिन 10 हजार रूपये की दर से की जाएगी.

स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द ने बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव को निर्देश दिया जिसमे सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी किया है. प्रदेश में संचालित हो रहें अमान्य विद्यालयों के लिए बीएसए निर्देश देते हुए कहा है की, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए. इस करवाई के लिए बीएसए 10 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी.

15 अक्टूबर तक भेजें सूची
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके निदेशालय को उपलब्ध कराएं कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल रहा है. इसी के साथ निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए उसकी विद्यालयवार सूची 15 अक्टूबर तक निदेशालय को भेजी जाए. साथ ही निदेशक ने जानकारी दी कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (RTI) में प्रावधान है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है.

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