लखनऊ। प्रदेश में जहरीली शराब से मौत के बढ़ते मामले के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट में डीएम और एसपी ने जिले भर के शराब व्यवसायियों संग बैठक की। इस दौरान सभी को अवैध शराब तस्करी पर रोक के साथ आवंटित मदिरा दुकानों का नियमानुसार संचालन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

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इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी अनुज्ञापित परिसर से अवैध शराब बरामद हुई या उसके कारण कोई जनहानि होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नई नियमावली के तहत फांसी की सजा या आजीवन कारावास और 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को निर्धारित सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री न करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त उपस्थित अनुज्ञापियों को दुकान का संचालन नियमानुसार करने के साथ-साथ अवैध मदिरा के निर्माण व बिकी की सूचना भी प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया। उनके द्वारा सभी अनुज्ञापियों को सचेत किया गया कि यदि कहीं अनुज्ञापन परिसर या उसके निकट अवैध मदिरा की बरामदगी होती है तो अनुज्ञापी पर आबकारी अधिनियम और आईपीसी की संगत धाराओं के साथ एनएसए भी लगाया जाएगा। इसके अलावा शराब के अवैध अड्डों की जानकारी होने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन, पुलिस या आबकारी विभाग या यूपी 112 पर अवश्य दें। इससे जनपद में कोई विषाक्त मदिरा काण्ड को होने से रोका जा सके।https://gknewslive.com

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