दिल्ली: महाराष्ट्र की रहने वाली बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें धोखाधड़ी से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का लाभ हासिल करने वाली पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। इस राहत में पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है।

सिविल भर्ती परीक्षा में पूजा ने की धांधली

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर गलत तरीके से सिविल सेवा भर्ती परीक्षा पास करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते पूजा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। फिर क्या ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचा। जहां कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर पूजा की हिरासत की क्या जरूरत है, क्योंकि, जब इस घटना में पूजा के सिवा कोई और शामिल नहीं है, साथ ही जब इस घटना को सिर्फ पूजा ने ही अंजाम दिया है, जिसकी आरोपी भी वो खुद है। ऐसे में अभी गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठता है। जिसके बाद पूजा की अग्रिम जमानत पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को करेगी।

जानिए क्या है मामला

आपको बता दें कि पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने 2022 की सिविल सर्विस की भर्ती परीक्षा में आवेदन के दौरान अपनी गलत जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने धांधली करते हुए फर्जी तरीके से इस परीक्षा को पास किया है। जिसके चलते UPSC विभाग ने पूजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR भी दर्ज कराई थी।

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