UP: दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत में यह सुनवाई हुई, जहां सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी और अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं, पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इससे पहले, सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था।

मामूली सी धनिया के पानी में छुपे हैं सेहत के राज़, जाने फायदे

गौरतलब है कि दुष्कर्म मामले में सांसद को 25 जनवरी को दूसरा नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें 27 जनवरी तक कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। हालांकि, वे तय समय पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की अदालत से उनकी गिरफ्तारी के लिए अधिपत्र जारी करवाया।

admin

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *