लखनऊ। वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले की सीमा में स्थित नदियों की समस्त जल धाराओं में मत्स्य बीज पकड़ने, मारने एवं मत्स्य शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर यह आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य से प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से न तो मछली मारेगा और न ही मारने का प्रयास करेगा।

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जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया है कि 01 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रजननशील मछलियों को पकड़ना, मारना और बेचना प्रतिबंधित है। वहीं 15 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों से मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका (2 से 10 इंच) आकार की न तो पकड़ेगा और न ही नष्ट करेगा, न ही बेचेगा, जब तक कि उसके पास मत्स्य विभाग द्वारा निर्गत वैध लाइसेंस न हो। कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु अवरोध नहीं लगाएगा। वहीं डीएम ने कहा है कि आदेशों का पालन नहीं करने पर आरोपी को दंडित किया जाएगा।https://gknewslive.com

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