लखनऊ। यूपी के बुलंदशहर जिले में दो साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी को स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह शर्मा ने इस मामले की पैरवी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर संतोष कुमार की ओर से भी पैरवी में सहयोग किया गया। एक वर्ष तीन माह में इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और अपराधी को उसके किये की सजा दी गई।

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ये है मामला
दरअसल, बीती 10 जुलाई 2020 को एक गांव में 45 वर्षीय प्रेमसिंह प्रजापति पुत्र बीरसिंह उर्फ विरवा ने दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया था। बच्ची के न मिलने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने तीन दिन बाद बच्ची का शव तालाब से बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले के आरोपी की तलाश शुरू की थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रेमसिंह प्रजापति को गिरफ्तार कर लिय़ा था। आज इस मामले में उन्होंने प्रेमसिंह प्रजापति को फांसी की सजा सुनाई साथ ही 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।https://gknewslive.com

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