लखनऊ: डिजिटल मीडिया के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलने जा रहा है, जिनकी सोशल मीडिया या OTT के खिलाफ शिकायतें अब तक नहीं सुनी जाती थीं. सबसे ज्यादा नकेल बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर कसी गई है. उन्हें गाइडलाइन पर अमल के लिए तीन महीने का वक्त मिला है.
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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर दिखाए जा रहे फिल्मों और वेबसीरीज को लेकर कहा कि कुछ ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट प्रसारित की जा रही है. कोर्ट ने कहा कि पब्लिक के सामने लाने से पहले इनकी स्क्रीनिंग करने की जरूरत है. तांडव वेबसीरीज पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की है.
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सोशल मीडिया के नियमन संबंधी सरकार के हालिया दिशा-निर्देशों के बारे में शुक्रवार को जानकारी दें. इसी दिन अमेजन प्राइम की इंडिया प्रमुख अर्पणा पुरोहित की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी.