लखनऊ। सोनभद्र जिले के विंढमगज थाना क्षेत्र में एक मासूम को हैवानित का शिकार बनाने के बाद आरोपी ने मासूम का गला घोटकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दुष्कर्म व हत्या के आरोपी शहजाद को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सोनभद्र जनपद में न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों में सुनाई गई यह तीसरी फांसी की सजा है।

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दरअसल, घटना सोनभद्र जिले के विंढमगज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जहां 10 जनवरी 2013 में एक मासूम के साथ गांव के ही युवक शहजाद ने पहले दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बच्ची का शव खेत में मिलने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा कार्यवाई के चलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।https://gknewslive.com

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